BREAKING NEWS : पंजाब सरकार व् अरविन्द केजरीवाल वनाम महिला पत्रकार Bhawana kishore, शीशमहल पर AAP का प्रहार महिला पत्रकार भावना किशोर को भेजा जेल, कोर्ट से मिली 1 दिन में जमानत

Bhawana kishore

पंजाब सरकार व अरविन्द केजरीवाल वनाम महिला पत्रकार Bhawana kishore, शीशमहल पर AAP का प्रहार महिला पत्रकार भावना किशोर को भेजा जेल, कोर्ट से मिली जमानत

 

महिला पत्रकार Bhawana kishore को गिरफ्तार करने के लिए पंजाब सरकार ने बदले कानून के नियम, पूर्व DGP ने पूछा क्या ऐसे ही उड़ाया जायेगा कानून का मज़ाक

 

टाइम्स नाउ नवभारत के ‘ऑपरेशन शीशमहल’ के खुलासे के बाद अब न्यूज चैनल के एक पत्रकार को पंजाब में रोडरेज के मामले में गिरफ्तार किया गया है। खास बात यह है कि पत्रकार Bhawana kishore गाड़ी में पीछे बैठी थीं और उन पर SC-ST ऐक्ट लगा दिया गया है। पुलिस का कहना है कि भावना की गाड़ी से एक महिला को चोट लगी। न्यूज चैनल की एडिटर इन चीफ नाविका कुमार ने बताया है कि पंजाब की लुधियाना पुलिस ने भावना किशोर, मृत्युंजय कुमार, परमिंदर को गलत धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है।

वे पंजाब के सीएम भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यक्रम को कवर करने गए थे। जी हां, भावना को उस समय अरेस्ट किया गया जब वह मोहल्ला क्लिनिक के उद्घाटन की कवरेज करने जा रही थीं। इसका इनविटेशन भी आम आदमी पार्टी ने भेजा था। खबर है कि कोर्ट ने आज पत्रकार समेत तीनों लोगों को 19 मई तक जेल भेज दिया है।

Bhawana kishore
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एडिटर नाविका कुमार ने सवाल उठाया है कि क्या पत्रकार को सवाल पूछने की इजाजत नहीं है? उस पर ऐसी कई धाराएं लगाई गई हैं, जिससे वह डर जाए। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है। हम थोड़े परेशान हो सकते हैं लेकिन पराजित नहीं। चैनल ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन शीशमहल जारी रहेगा और हम अपना धर्म निभाते रहेंगे।

तेज कार से एक महिला को हिट करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। महिला के दाहिने हाथ में चोट लगी है। साथ ही अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। भावना कुमारी, मृत्युंजय कुमार और ड्राइवर परमिंदर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। गगन नाम की महिला ने शिकायत में कहा है कि तेज आ रही इनोवा कार ने टक्कर मारी और उसका फोन भी गिरकर टूट गया। – लुधियाना पुलिस

 

 

Bhawana kishore को 48 घंटे सलाखों के पीछे रखने की मंशा

ऐसे में समझना यह महत्वपूर्ण है कि टाइम्स की पत्रकार भावना किशोर पर कौन से आरोप लगाए गए हैं। भावना पर 373, 427, रोडरेज और किसी को नुकसान पहुंचाने का आरोप है, इस पर तो जमानत मिल सकती है लेकिन इसमें SC-ST एक्ट भी लगाया गया है। ऐसे में थाने से जमानत नहीं मिल सकती है, सेशन कोर्ट ही जाना पड़ेगा। भावना जिस जगह पर थीं, वहां सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शी भी होंगे। ऐसे में बाकी धाराओं का बहुत ज्यादा मतलब नहीं रह जाता है। शुक्रवार की रात पत्रकार को गिरफ्तार किया गया था। टाइम्स नाउ नवभारत का साफ कहना है कि पुलिस की मंशा पत्रकार को परेशान करने की है।

 

Bhawana kishore मामले पर पूर्व DGP बोलीं, पीछे बैठी लड़की की गिरफ्तारी क्यों?

पूर्व डीजीपी निर्मल कौर ने इस मामले पर कहा है कि जो घटना हुई उसमें पत्रकार का क्या रोल है। लड़की तो ड्राइव ही नहीं कर रही थी। क्या किसी ने जाति देखकर धक्का मारा होगा? क्या कोई बल्ब लगाकर चलता है कि मैं इस जाति का हूं, मुझे धक्का मारो? ऐसे में टाइम्स नाउ नवभारत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान से पांच सवाल पूछे हैं।

Bhawana kishore मामले पर न्यूज़ चैनल ने पूछे सरकार से सवाल

सवाल नंबर 1- नए शहर में गई महिला रिपोर्टर को कैसे पता होगा कि रास्ते में मिलने वाला कोई अपरिचित किस जाति या वर्ग से है?

सवाल नंबर 2- भावना कार नहीं चला रही थीं तो उनकी गिरफ्तारी क्यों?

सवाल नंबर 3- गिरफ्तार करने वाले पुलिसकर्मी का बैच क्यों नहीं था?

सवाल नंबर 4- गिरफ्तारी के वक्त वहां महिला पुलिसकर्मी क्यों नहीं थी?

सवाल नंबर 5- गिरफ्तारी के बाद भावना के घरवालों और ऑफिस में सूचना क्यों नहीं दी गई?

 

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किसने क्या कहा ?

ट्वीटर पर भावना किशोर की गिरफ्तारी पर पंजाब पुलिस व पंजाब सरकार के खिलाफ अपने विचरों को खूब साझा किया देखिये किसने कहा ?

 

 

 

 

 

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